Love Jihad In Gurugram : मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर मंदिर में की शादी, धर्म परिवर्तन और नमाज़ पढने का बनाया दबाव
पुलिस जांच के अनुसार, घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी। पीड़िता सेक्टर-15 की एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत थी। आरोपी तारीफ ने खुद को ड्राइवर बताकर पीड़िता की मुलाकात अपने मालिक 'आरव' (असली नाम आरिफ) से कराई।

Love Jihad In Gurugram : साइबर सिटी के राजीव नगर इलाके में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहाँ एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और मंदिर में शादी कर ली। सच्चाई तब सामने आई जब युवती ने बच्चे को जन्म दिया। राज खुलने पर आरोपी ने न केवल पीड़िता को प्रताड़ित किया, बल्कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया। गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आरिफ और उसके सहयोगी तारीफ को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच के अनुसार, घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी। पीड़िता सेक्टर-15 की एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत थी। आरोपी तारीफ ने खुद को ड्राइवर बताकर पीड़िता की मुलाकात अपने मालिक ‘आरव’ (असली नाम आरिफ) से कराई। आरिफ ने खुद को हिंदू और अविवाहित बताकर युवती का विश्वास जीता। उसने पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात की और खुद को एक सफल ठेकेदार बताया।
धोखाधड़ी की इंतहा तब हुई जब 4 नवंबर 2022 को आरिफ ने सोहना-पलवल रोड स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ युवती से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद जब पीड़िता गर्भवती हुई, तो आरिफ ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। अगस्त 2023 में बच्चे के जन्म के बाद, आरोपी के ही साथी तारीफ ने पीड़िता को बताया कि ‘आरव’ असल में आरिफ खान है, जो पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं।
सच्चाई जानने के बाद जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी उसे अपने पैतृक गांव धुनेला (सोहना) ले गया। वहाँ आरिफ की पहली पत्नी और मां ने पीड़िता का नाम बदलकर ‘जिया खान’ रख दिया। उसे नमाज पढ़ने और सिंदूर न लगाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर राजीव नगर में किराए के कमरे में रहने लगी, लेकिन 26 जनवरी 2026 की रात आरोपी वहां भी पहुंच गया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बुरी तरह पीटा।

सेक्टर-14 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर ‘हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ (लव जिहाद कानून) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 28 जनवरी को पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी आरिफ उर्फ आरव (35 वर्ष) और उसके साथी तारीफ (34 वर्ष) को गांव धुनेला से गिरफ्तार कर लिया।











